एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी: 7 फरवरी से शुरू होगा गेहूं पंजीयन, MSP के साथ मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। सरकार ने MSP बढ़ाकर 2585 रुपये की है, साथ ही प्रोत्साहन राशि मिलाकर किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे।

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मध्यप्रदेश में 7 मार्च तक चलेगा गेहूं का पंजीयन।

MP Wheat Registration 2026 Dates: मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। मोहन यादव सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 7 फरवरी से गेहूं का पंजीयन शुरू होने जा रहा है, जो एक महीने यानी 7 मार्च तक चलेगा। इस बार किसानों को न केवल बढ़ी हुई एमएसपी (MSP) का लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। इस बार किसानों को कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। भुगतान के लिए सक्रिय और आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

7 फरवरी से 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं उपार्जन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश भर में कुल 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साल केंद्र सरकार ने गेहूं की MSP 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को 15 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया है, जिससे कुल भाव 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। किसानों को पंजीयन केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्य होगा:

  • भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा-खतौनी)।
  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)।
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी या अन्य)।
  • सक्रिय बैंक खाते की जानकारी।

विशेष श्रेणियों के लिए नियम

गाइडलाइन के अनुसार, सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्रों पर ही अपना पंजीकरण करा पाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपात्र व्यक्ति या दागी ऑपरेटर को पंजीयन कार्य में शामिल न किया जाए।

भुगतान की प्रक्रिया और बैंक खाता

किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल सक्रिय बैंक खाते ही मान्य होंगे। संयुक्त खाते, बंद हो चुके खाते या डिजिटल बैंक (जैसे पेमेंट बैंक) के खाते पंजीयन के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए किसान पंजीयन से पहले अपना IFSC कोड और खाता नंबर अच्छी तरह जांच लें।

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