भोपाल में शराब दुकान का विरोध: मंदिर-ठेके की दूरी इंची टेप से नापी, सिर्फ 29 मीटर का निकला अंतर, रहवासी बोले- ये प्रशासन की कैसी व्यवस्था ?

भोपाल शहर की सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने शराब ठेका संचालित किया जा रहा है। जिसको लेकर लंबे समय से रहवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक शराब दुकान को हटाया नहीं गया है।

Bhopal Sharab Dukan Protest

Bhopal Sharab Dukan Protest: भोपाल में शराब दुकान हटाने को लेकर रविवार, 8 फरवरी 2026 को रहवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

भोपाल शहर के 10 नंबर मार्केट स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने शराब ठेका संचालित किया जा रहा है। जिसको लेकर लंबे समय से रहवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक शराब दुकान को हटाया नहीं गया है। जिसके विरोध में फिर रहवासी एकजुट हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए।

आर्य मंदिर और शराब ठेके में 29 मीटर का अंतर

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्य मार्ग पर आर्य समाज मंदिर के सामने सिर्फ 29 मीटर दूरी पर शराब दुकान चल रही है। एक ओर सुबह-शाम दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे, जबकि दूसरी ओर शराब दुकान पर नशेड़ियों का जमावड़ा लग रहा है। जहां आए दिन श्रद्धालु लड़ाई, गाली-गलौज जैसी घटनाओं का सामना कर रहे हैं। जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। प्रशासन की यह कैसी व्यवस्था है ?

Bhopal Sharab Dukan Protest
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा- शराब दुकान और मंदिर का डिस्टेंस गाइडलाइन से कम है।

इंची टेप से नापी मंदिर और शराब ठेके की दूरी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को आर्य समाज के मंदिर पहुंचे। आर्य समाज मंदिर में उन्होंने रहवासियों और श्रद्धालुओं से चर्चा की। प्रियंक कानूनगो ने इंची टेप से मंदिर से शराब दुकान की दूरी नापी। आर्य समाज मंदिर से महज 29 मीटर दूरी पर शराब दुकान निकली। 

दुकान और मंदिर में डिस्टेंस गाइडलाइन से कम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा- शराब दुकान और मंदिर का डिस्टेंस गाइडलाइन से कम है। ऐसे में अब शराब दुकान पर जल्द कार्रवाई की जाना चाहिए। हम मांग करते है कि प्रशासन शराब दुकान को जल्द से जल्द हटाए। 

तिरपाल से ढंक कर अवैध अहाता भी संचालित हो रहा

स्थानीय रहवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उक्त शराब की दुकान पूरी तरह आवासीय परिसर में आवासीय अनुमति प्राप्त भूखंड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रहवासियों की शिकायत के बाद भोपाल नगर निगम द्वारा 19 नवंबर 2025 को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद शराब की दुकान बेखौफ और अवैध रूप से संचालित होती रही। वहीं तिरपाल से ढंक कर अवैध अहाता भी संचालित होता पाया, जोकि कि कानूनन अपराध हैं।

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