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Bhopal Veterinary Doctor Suspended: मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल ( BHopal) में नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ. बेनी प्रसाद गौर को गोमांस के संदिग्ध परिवहन मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई आयुक्त नगर निगम भोपाल के प्रस्ताव पर कार्यालय आयुक्त द्वारा की गई है।
जानकारी के अनुसार, थाना जहांगीराबाद में गोमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। जब मामले की जांच की गई तो सामने आया कि प्रभारी पशु वध गृह के रूप में पदस्थ डॉ. बेनी प्रसाद गौर ने अपने पदीय दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं किया। डॉ. गौर को पशु वध गृह के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वह इन जिम्मेदारियों को निभाने में असफल पाए गए। इसके चलते उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन का आरोप लगा है।
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इन्हीं कारणों से डॉ. बेनी प्रसाद गौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत नियम-9 (1) के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल के दौरान डॉ. गौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
वहीं, इस पूरे मामले पर नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन मीडिया के सवालों से बचती नजर आईं। उन्होंने केवल इतना कहा कि जैसे-जैसे उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे, उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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