MP में नहीं सुधर रहे रिश्वतखोर: अब भोपाल में PWD की महिला कर्मचारी ढाई हजार की रिश्वत लेते पकड़ाई, रिटायरमेंट फाइल के बदले मांगे थे पैसे

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद भी रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल में PWD की महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

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Bhopal PWD Employee Rishwat Case: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त पुलिस लगातार कार्रवाई के बाद भी रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला भोपाल से सामने आया है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के विद्युत यांत्रिकी कार्यालय में पदस्थ एक महिला कर्मचारी को रिश्वत की दूसरी किस्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब आरोपी महिला एक कर्मचारी के रिटायरमेंट संबंधी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के एवज में लेन-देन कर रही थी।

भोपाल लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

राजधानी भोपाल के लोक निर्माण विभाग (PWD) में उस समय हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त की टीम ने अचानक दबिश देकर एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। मामला विद्युत यांत्रिकी उपसंभाग-1 कार्यालय का है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्शी खान को 2500 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

Bhopal PWD Employee Rishwat Case

रिटायरमेंट से पहले ही मांगी रिश्वत

लोकायुक्त ने यह कार्रवाई आवेदक कार्तिकचंद्र सरकार की शिकायत के बाद की है। कार्तिकचंद्र सरकार PWD में वायरमैन के पद पर कार्यरत हैं और अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हैं। नियम के मुताबिक, रिटायरमेंट से पहले विभाग में पेंशन और अन्य भुगतान की फाइलें तैयार की जाती हैं। आरोप है कि इसी फाइल को आगे बढ़ाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के नाम पर अर्शी खान ने उनसे 6000 रुपए की मांग की थी।

लोकायुक्त ने बिछाया जाल

परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर से की। शिकायत की पुष्टि होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया गया। जैसे ही अर्शी खान ने PWD कार्यालय के सामने रिश्वत की अगली किस्त के रूप में 2500 रुपए लिए, पहले से तैयार लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। हाथ धुलवाते ही उनके रंग गुलाबी हो गए, जो रिश्वत लेने का पुख्ता सबूत है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस

लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी महिला कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जैसे ही लोकायुक्त की टीम अर्शी खान को लेकर थाने रवाना हुई, PWD विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोकायुक्त पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस रिश्वतखोरी में विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत थी।

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