अब सपनों का घर खरीदना हुआ और भी आसान: पॉश कॉलोनी के महंगे मकान खरीदने आम आदमी को पैसा देगी सरकार, ये है नई योजना

Madhya Pradesh PM Awas Yojana Update; मिडिल क्लास लोगों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब आम आदमी की पहुंच के दायरे में भी महंगी कॉलोनी की प्रॉपर्टी आ गई है

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MP PM Awas Yojana: मिडिल क्लास लोगों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब आम आदमी की पहुंच के दायरे में भी महंगी कॉलोनी की प्रॉपर्टी आ गई है।
एक आम व्यक्ति कैसे पॉश कॉलोनी की महंगी प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद सकता है, इसे लेकर सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आइये आपको इस नई योजना के बारे में बताते हैं...
महंगी प्रॉपर्टी खरीदने सरकार देगी पैसा
बड़े शहरों की पॉश कॉलोनी में प्रॉपर्टी तो महंगी ही रहेगी, बस ये आम आदमी को सस्ते में मिलेगी। आम आदमी इन प्रॉपर्टी को खरीद सके, इसके लिए तय फार्मूले से प्रॉपर्टी के रेट तय होंगे।
निर्धारित राशि को खरीदार को देनी ही होगी, लेकिन इसके अलावा जो पैसा बच जाएगा सरकार वो बिल्डर को सीधे दे देगी। इससे मिडिल क्लास फैमली भी पॉश कॉलोनियों में अपने सपनों का घर खरीद सकेगी।
रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर को चुनना होगा विकल्प
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत महंगी कॉलोनियों में पात्र हितग्राहियों को सस्ते मकान खरीदने के लिए रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर का विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद राज्य को संबंधित हितग्राही के बदले की राशि बिल्डर को चुकानी होगी। शेष राशि का भुगतान हितग्राही को करना होगा। इस तरह महंगी कॉलोनी में सस्ते मकान के लिए पात्र हो जाएंगे।
मोहन सरकार की हरी झंडी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र और राज्य के बीच मेमोरेंडम एग्रीमेंट (एमओए) साइन हुए हैं। जिसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने केंद्र की रिफार्म शर्त को मानने की सहमति दे दी है।
इसके अलावा केंद्र द्वारा बताए कई और सुधारों को मध्य प्रदेश ने मानने की सहमति दे दी है। जिसके बाद अब एमपी के भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्पीड पकड़ेगी।
इन बिंदुओं पर MP Govt की सहमति
1.परियोजनाओं को मास्टर प्लान में शामिल करेंगे।
2.पात्र हितग्राहियों को वैधानिक शुल्क में अधिकतम छूट दी जाएगी।
3.स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क में छूट को जारी रखना जाएगा।
4.परियोजनाओं में ग्रीनरी के दायरे को बढ़ाया जाएगा।
5. निर्माण संबंधी अनुमतियां आवेदन के 60 दिन के अंदर दी जाएगी।
6.पांच प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस, एलआइजी बनाने की शर्तों का पालन होगा।
7.निर्माण करने वाले भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा भूमि के दस्तावेज दिए जाएंगे।
शहरों को जोन में बांटा जाएगा
शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत केंद्र ने राज्यों से कहा है कि यदि वे अपने राज्य की जनता को रियायती आवास उपलब्ध कराना चाहते हैं तो जरूरी सुधार का पालन करना होगा।
शहरों को झुग्गी मुक्त बनाकर उन्हें व्यवस्थित विकास करने के लिए राज्य सरकार को शहरों में अलग-अलग जोन चिह्नित करने के निर्देश दिये गए हैं। इन जोनों में इस योजना के तहत काम होंगे और हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
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