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Gwalior Gun Licence Cancel
Gwalior Gun Licence Cancel: मध्य प्रदेश में स्थित चंबल क्षेत्र, जो अपनी बंदूक रखने की परंपरा के लिए जाना जाता है। यहां के जिला ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
पुलिस और प्रशासन जल्द ही 150 से ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस को सस्पेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सस्पेंड किए गए लाइसेंस वाले हथियारों को थाने में जमा करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी।
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ग्वालियर एसपी ने दी जानकारी
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस मामले में ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई अपराध गतिविधियों में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने 150 से अधिक ऐसे लाइसेंस की लिस्ट तैयार की, जिनके हथियारों का उपयोग अपराधों में किया गया था। इन लाइसेंसों को रद्द करने के लिए जिला दंडाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया था।
इनमें से लगभग 110 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी सस्पेंडेड हथियारों को जल्दी ही थाने में जमा करवा लिया जाएगा।
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इनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि इस सूची में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने अपने हथियारों को वारदात के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को दे रखा था और जिनके हथियारों का इस्तेमाल किसी अपराध में किया गया था।
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
हथियार सुरक्षा के लिए है दिखाने के लिए नहीं
एसपी ने कहा कि हथियार केवल सुरक्षा के लिए दिया जाता है, न कि प्रदर्शन के लिए। जिन लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया गया है, उनका यह दायित्व बनता है कि वे हथियार की जिम्मेदारी को समझें और उसे केवल अपनी सुरक्षा के लिए रखें, न कि किसी और को दिखाने या प्रदर्शन के लिए दें।
इन लोगों पर भी होगी सख्ती
एसपी ने बताया कि जिले के कुछ थानों से ऐसे लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव भी आए हैं, जिनके खिलाफ लाइसेंस मिलने के समय कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन बाद में वे अपराध में शामिल पाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लाइसेंसधारी भी हैं जिनके हथियार उस क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं, जहां कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन अन्य थानों में उनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। इन सभी लाइसेंस होल्डर्स की जांच की जाएगी और नियमानुसार उनके लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी।
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