उत्तर प्रदेश।LPG Cylinder in Ration Shops इस वक्त की खास खबर सामने आ रही है जहां पर जल्द ही अब आम नागरिकों को राशन की दुकानों पर पांच किलोग्राम का छोटे सिलेंडर एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) मिल सकेगा। जी हां इसे ‘छोटू’ ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बेचा जाने वाला है। साथ ही उपभोक्ता को राशन की दुकानों पर ही रीफिल करने की सुविधा भी बड़ी आसानी से मिलेगी।
जानें अधिकारियों ने क्या आदेश किए जारी
आपको बताते चलें कि, शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बावत निर्देश जारी किए गए है। खबर है कि, एलपीजी वितरक राशन विक्रेतओं से पहले अनुबंध करेंगे। इसके बाद उन्हें प्वाइंट आफ सेल के रूप में नियुक्त करने के बाद सिलेंडर देंगे। जिसके बाद राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर छोटू सिलेंडर को उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही गैस वितरकों को एक समय में किसी भी राशन की दुकान पर 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टॉक दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। तेल कंपनियों की शिफारिश के बाद ही राशन दुकानदारों की स्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर गस की मात्रा कम किए जाने की अनुमति होगी और जांचें भी इसमें शामिल हो सकेगी।
जानें कैसे उठा पाएंगे फायदा
आपको बताते चलें कि, अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से पहली बार सिलेंडर लेने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक भार मापक मशीन से पांच किलेाग्राम गैस की मात्रा तौल कर ही उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इसमें ग्राहको को तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। उचित दर विक्रेता निर्धारित खुदरा मूल्य पर रेगुलेटर की बिक्री करेंगे। नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय राशन दुकानदार उपभोक्ता को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक सेफ्टी कार्ड अनिवार्य रूप से देंगे।