Love Jihad Kanoon: लव जिहाद कानून : शादी और निकाह कराने वाले को भी होगी 5 साल की सजा!
भोपाल। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में Love Jihad Kanoon धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिये संबद्ध विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधेयक में किये जाने वाले प्रावधानों के सभी बिन्दुओं का समग्र रूप से तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिश्चित किया जाये। डॉ. मिश्रा ने बताया कि विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात विधेयक केबिनेट में रखा जायेगा। कैबिनेट से पारित होने के बाद विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी सत्येन्द्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अन्वेष मंगलम भी मौजूद थे।
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट में बहला-फुसलाकर,डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु,काजी-मौलवी,पादरी को भी 5 साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा। pic.twitter.com/UYztUzdaF1
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 25, 2020
इनको मिलेगी सजा
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट में बहला-फुसलाकर,डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु,काजी-मौलवी,पादरी को भी 5 साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा।
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को लेकर मंत्रालय में गृह और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा, विधि विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र सिंह और एडीजी अन्वेष मंगलम और अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया। pic.twitter.com/Gfp7f5xKKT
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 25, 2020