लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का नया कानून लागू होने के बाद शनिवार का पहला दर्ज Love Jihad First Case Registered हो गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को बरेली जिले के देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि इस कानून के तहत यह प्रदेश का पहला मुकदमा है। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे धर्म का युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करना चाहता था।
The first case under Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 has been registered at Deorania police station in Bareilly wherein a man is accused of trying to forcibly convert a girl's faith & threaten her: Prashant Kumar ADG (Law & Order) https://t.co/UAHEyfOeoy pic.twitter.com/zX4gyJkFFd
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 29, 2020
टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई
केस के मुताबिक, बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला दूसरे संप्रदाय का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।
धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा
पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है।