Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम (5 अप्रैल) से थम गया है. बता दें प्रदेश में 7 मई को 9 सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल, भोपाल सीट पर वोट किए जाएंगे. जिसके कारण रविवार शाम 6 बजे के बाद चुनावी शोर पर रोक लग गई. अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रचार कर सकते हैं.
1 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे वोट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 लोकसभा सीटों पर कुल एक करोड़ 77 लाख 52 हजार 583 वोटर्स हैं. जिसमें 1 करोड़ 68 लाख 31 लाख 603 वोटर्स को मतदाता सूचना पर्ची पहले ही बांटी जा चुकी हैं.
बांटी क्यूआर कोड वाली पर्ची
लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में वोटिंग में इस बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची की यूज किया गया है. जिससे वोटर्स क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना मतदान केंद्र का नाम, पता, क्रमांश, लोकेशन, राज्य और जिले के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर समेत कई महत्वपूर्ण जानकरी लें सकेंगे.
वहीं, जिस मतदाता को पर्ची नहीं मिली है, वह अपना वोटर आई कार्ड लेकर मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जाकर, उन्हें अपना वोटर आई कार्ड दिखाएं. आपका वोटर आई कार्ड देखने के बाद आपकी मतदाता सूचना पर्ची वह आपको दे देंगे.
बाहरी लोगों को छोड़ना होगा क्षेत्र
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के दौरान बाहर से आने वालों लोगों को क्षेत्र के बाहर जाना होगा। इसमें खासकर राजनेताओं को क्षेत्र से बाहर जाना होगा. दरअसल चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक क्षेत्र में संबधित क्षेत्र का वोट डालने वाला व्यक्ति ही रह सकता है.
इसके चलते लोकसभा क्षेत्र में पुलिस की ओर से होटल्स, लॉन्ज और दूसरी जगह पर सर्चिंग भी की जाएगी और वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति राजनीतिक मंशा से रुका हुआ पाया जाता है तो उसे शहर के बाहर निकाल दिया जाएगा. पुलिस रविवार शाम से इस तरह की जांच पड़ताल शुरू कर देगी.
व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं उम्मीदवार
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) का चुनावी शोर तो आज शाम 6 बजे थम गया है. लेकिन प्रत्याशी और उनके समर्थक व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं. मगर उस समय किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए.
इसके अलावा पुलिस ने दूसरे राज्यों से सटी सीमाओं पर भी नाका बंदी कर दी है. अगर नाकाबंदी वाले क्षेत्र में शराब, नगदी और किसी भी तरह की कीमती चीज जैसे सोना-चांदी मिलता है तो उनको जांच के बाद ही छोड़ा जाएगा.
जबकि एक व्यक्ति अपने साथ 50 हजार से अधिक कैश नहीं कैरी कर सकता है. अगर व्यक्ति के पास 50 हजार से ज्यादा कैश मिलता है तो उसे जब्त कर दिया जाएगा.
वहीं सोना-चांदी के पेपर्स दिखाने के बाद ही जाने दिया जाएगा। बता दें कि इस तरह की जांच आचार संहिता लगने के बाद से ही की जा रही है. मगर रविवार को चुनावी शोर थमने के बाद पुलिस की तरफ से और सख्ती हो सकती है.
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