Live-in Relationships: 21 से पहले शादी नहीं, लेकिन लिव-इन में रह सकते हैं लड़का-लड़की- हाई कोर्ट

Live-in Relationships: 21 से पहले शादी नहीं, लेकिन लिव-इन में रह सकते हैं लड़का-लड़की- हाई कोर्ट Live-in Relationships: Not married before 21, but boy-girl can live in live-in- High Court

Allahabad High Court: लिव इन रिलेशन पर उच्च न्यायालय ने लगाई मुहर, बताया- जीवन जीने का हिस्सा

पंजाब। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिसके बाद से ही लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि, 21 साल की उम्र से कम का कोई भी युवा शादी नहीं, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप Live-in Relation में रह सकता है।

कोर्ट ने कहा कि, अब पुरुष 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर कपल की तरह उसके साथ रह सकते हैं। दरअसल, हाईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है।

क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक युवा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिस याचिका के जरिए कपल ने सुरक्षा की मांग की थी। बता दें कि, इस मामले में (महिला-पुरुष) दोनों ही 18 साल की उम्र से अधिक हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पुरुष 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद युवा जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी सुरक्षा मांगी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कि, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे।

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