MP Bhopal Liquor News: होटल रेस्त्रां के बार में रात 11.30 के बाद शराब परोसने पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर निरस्त होगा बार का लाइसेंस

MP Bhopal News: शराब बिक्री को लेकर बड़ा आदेश जारी, अब इतने बजे के बाद नहीं बेच पाएंगे विदेशी शराब, निरस्त होगा लायसेंस

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MP Bhopal Liquor News: राजधानी भोपाल में शराब की बिक्री को लेकर कलेक्टर (Bhopal Collector) ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार होटल रेस्त्रां के बार  (Liquor Shope)  के खुलने का समय तय कर दिया है।

अब सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच ही शराब बिक्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर होटल और बार का लायसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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दरअसल बीते दिनों से देर रात सामने आ रही विवादित घटनाओं को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है।

भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आपको बता दें बीते दिनों से प्रदेश में रात में विवादित घटनाएं बढ़ने की खबर सामने आ रही है। जिसके चलते भोपाल कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि भोपाल में होटल रेस्त्रां के बार  सुबह 10 बजे से रात 11:50 बजे तक ही खोली जाएंगीं।

इसके अलावा शराब का सेवन रात 12 बजे तक ही किया जा सकेगा। अगर इसके बाद कोई भी बार या होटल संचालक विदेशी शराब की बिक्री करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निरस्त कर दिया जाएगा लायसेंस

भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तय सीमा के बाद अगर बार में शराब परोसी जाएगी या होटल में शराब पीते पाए जाते हैं, तो उनका लायसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

लायसेंस नहीं करा पाएंगे रिन्यू

अगर कलेक्टर के आदेश के बावजूद की कोई बार या होटल संचालक शराब की बिक्री करते पाया जाता है तो उस कंडीशन में इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए उनकी बार और होटल के वर्ष 2025-26 के नवीनीकरण की अनुमति को अमान्य कर दिया जाएगा।

बीते दिनों हुई थी झड़प

आपको बता दें बीते दिन कार्रवाई करने पुलिस के साथ भी झड़प की घटानाएं सामने आई थीं। इस संबंधी आदेश में भोपाल के सभी सहायक जिला आबकारी अधिकारी,आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देश को पालन कराने के लिए कहा गया है।

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