राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय चुनाव का प्रचार 2 दिन बाद थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि राज्य में नगरीय चुनाव होना है, पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को है। जिले में नगरीय निर्वाचन 2022 के तहत जिले में नगरीय निकाय के चुनाव सम्पन्न होंगे। नगरीय निकायों के मतदान ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 06 जुलाई को मतदान होंगे।
इन जिलों में इस दिन होगा फिर से मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि 5 मतदान केन्द्रों में मतदान दूषित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिये गए हैं। इन मतदान केन्द्रों पर एक जुलाई को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया है। छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ामलहारा की ग्राम पंचायत धनगुंवा के मतदान केन्द्र 114 मदनीवार, रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पड़िया में मतदान केन्द्र 115, शहडोल जिले की जनपद पंचायत जयसिंहनगर के मतदान केन्द्र 239 महुआटोला में पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि भिंड जिले की जनपद पंचायत भिंड के मतदान केन्द्र 125 प्राथमिक शाला भवन कक्ष-2 नईगढ़ी एवं मतदान केन्द्र 126 प्राथमिक शाला भवन कक्ष-3 नईगढ़ी में आज मतदान कराने के आदेश एक जुलाई को ही दिये जा चुका था।