नई दिल्ली। How to link your PAN with Aadhaar card: भारत सरकार ने आदेश दिया है कि देश के जो भी नागरिक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं, उन सभी के लिए पैन और आधार को लिंक करना 31 मार्च 2022 तक अनवार्य है। अगर आप अपने PAN (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही आपका पैन कार्ड (PAN card) अवैध हो जाएगा, साथ ही 1 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो हम आपको आसान स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे है कि फ्री में आप अपने पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं।
ये स्टेप्स करें फॉलो :—
— इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।
— इस पोर्टल या वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड नम्बर (PAN card number) यहां डालें, यही नंबर आपकी यूजर आईडी भी होगा।
— इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड व जन्म तिथि के साथ आपको पोर्टल में लॉग-इन करना है। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा।
— जैसे ही आप लॉग-इन करेंगे, तो आपको यहां एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, इस विंडो में खुद ब खुद आपसे पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में पूछा जाएगा। वहीं अगर कोई भी पॉप—अप विंडो नहीं दिखाई देती है, तो मेन्यु बार में Profile Settings पर जाकर Link Aadhaar पर आप क्लिक कर लें।
— यहां पर नाम, जन्म तिथि व जेंडर की डीटेल्स आपके पैन के मुताबिक पहले से ही मौजूद होंगी।
— अब आपको आधार पर दी गई डीटेल्स को पैन डीटेल्स के साथ वैरीफाई करना होगा।
— यहां पर दी गईं डीटेल्स अगर डॉक्यूमेंट्स में मेल खाती हैं। तो इसके बाद आप अपना आधार नम्बर भरें और link now पर क्लिक कर दें।
— इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
— आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।