नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश में प्रयाराज की स्पेशल कोर्ट में आज माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतीक को उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट के इस इस फैसले के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कोर्ट ने ऐसा क्यो किया? लोगों को लग रहा है कि उम्रकैद का मतलब 14 साल की सजा है। ज्यादातर लोगों को भी यही लगता है कि उम्रकैद की सजा महज 14 साल ही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आइए आपको बताते है।
गंभीर अपराधियों को दी जाती है उम्रकैद की सजा
आपको बता दें कि आजीवन कारावास या उम्रकैद की सजा गंभीर अपराधियों को दी जाती है। आईपीसी 1860 में अपराधों के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 53 में दंड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता कुल पांच तरह के दंड का प्रावधान करती है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समपहरण और जुर्माना।
उम्रकैद की सजा क्या होती है?
उम्रकैद का मतलब ही होता है उम्र भर कैद में यानी जेल में रहना। हाईकोर्ट के एडवोकेटों के अनुसार संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि उम्रकैद का मतलब चौदह साल की कैद है। कोर्ट अपराधी के गुनाह के आधार पर उसे सजा सुनाता है। इसमें मौत के अलावा उम्रकैद या कुछ सालों की कैद शामिल है। लेकिन उम्रकैद को लेकर लोगों के दिमाग में काफी कन्फ्यूजन रहता है। इस कन्फ्यूजन को खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी दूर करने की कोशिश करते हुए स्पष्ट किया था कि उम्रकैद का मतलब जिंदगी भर जेल में रहना है। इसे चौदह साल नहीं माना जा सकता।