चारा घोटाला मामले में Lala Prasad Yadav को झारखंड HC से मिली जमानत, साढ़े तीन साल बाद जेल से आएंगे बाहर

रांची। देश के चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। कोर्ट अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्हें ₹100000 के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे कोर्ट ने इन शर्तों को जमानत के दौरान लगाई है।
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case related to fraudulent withdrawal from Dumka Treasury
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— ANI (@ANI) April 17, 2021
कोर्ट ने लयागा ये शर्त
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।
जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे लालू यादव
इधर, आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव की मिली जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है। जीतन राम मांझी उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने हमेशा इस चीज का जिक्र भी किया है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ होकर हमसब के बीच में आएं। आज उनको जमानत मिली है यह खुशी का माहौल है. जमानत के बाद अब वह समूचित इलाज कराकर जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे।