Lakhimpur Kheri Voilence: यूपी सरकार ने जांच आयोग को सौपीं जिम्मेदारी, दो महीने में पूरी करनी होगी जांच

Lakhimpur Kheri Voilence: यूपी सरकार ने जांच आयोग को सौपीं जिम्मेदारी, दो महीने में पूरी करनी होगी जांच Lakhimpur Kheri Voilence: UP government entrusts the responsibility of inquiry commission, investigation will have to be completed in two months

Lakhimpur Kheri Voilence: यूपी सरकार ने जांच आयोग को सौपीं जिम्मेदारी, दो महीने में पूरी करनी होगी जांच

लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिन्हें दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, “आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग को मामले की जांच के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इस मामले की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की अधिनियम संख्या 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

बयान में बताया गया, “आयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा। इसके कार्यकाल में कोई भी बदलाव सरकार के आदेश पर होगा।” गौरतलब है कि लखीमपुर में रविवार को हुई हिंसा मे चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article