लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी: अब लाड़ली बहनों को हर महीने मिलेंगे इतने रुपए, जानें कब आएगा खाते में पैसा

Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत के बाद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है।

लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी: अब लाड़ली बहनों को हर महीने मिलेंगे इतने रुपए, जानें कब आएगा खाते में पैसा

हाइलाइट्स

  • लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी
  • हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए
  • रक्षाबंधन के दिन आएगी पहली किस्त

Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से लाड़ली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) पर बड़ी राहत मिली है। माझी लड़की बहिन योजना (लाडली बहन योजना) को चुनौती देते हुए नवी मुंबई स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि योजना राजनीति से प्रेरित है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और यह एक ऐसी योजना है, जिसकी मांग नहीं की गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार यह योजना समाज में भेदभाव पैदा करेगी। हालांकि, इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है। याचिका पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस तरह की याचिका के पीछे उद्धव ठाकरे की सोच है।

कब आएगा खाते में पैसा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लाड़ली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) के प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने 2 अगस्त को कहा था कि सरकार एक साल से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (Ladli Behna Yojana) (लाड़ली बहना योजना) को शुरू करने की योजना बना रही थी। यह योजना (Ladli Behna Yojana) हमेशा के लिए जारी, सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि हमेशा यह योजना जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विरोधी चाहे इस संबंध में कितना भी प्रया कर लें, लेकिन यह योजना हमेशा जारी रहने वाली है। इस योजना (Ladli Behna Yojana) की पहली दो किस्तें रक्षाबंधन से पहले डीबीटी के माध्यम से बहनों के खातों में जाएगी।

याचिका का आधार कमजोर

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा कि महाराष्ट्र पर पहले से ही 7.8 लाख करोड़ रुपए (Ladli Behna Yojana) का कर्ज बकाया है, जिसे लेकर वित्त विभाग ने भी इस योजना को लेकर चिंता जताई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना है।

वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि कोर्ट हर योजना (Ladli Behna Yojana) में राज्य का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है और जनहित याचिका का आधार भी काफी कमजोर है।

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