भोपाल। Ladli Bahna Yojna: विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का मास्टर कार्ड माने जाने वाली लाड़ली बहना योजना के फॉर्म आज 25 जुलाई से फिर भरना शुरू हो रहे हैं। इस योजना के नियम में संशोधन करते हुए उम्र को कम करके 23 से 21 कर दिया गया है।
पहले ये थे नियम
महिलाओं को हर महीन 1 हजार रुपए देने के इस योजना में पहले 23 से 60 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को फॉर्म भरने का नियम था। जिसके बाद इस पर विरोध शुरू हुआ। जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल हुए महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। जिसके बाद अब इस योजना को फिर से नियम संशोसन के साथ फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं।
आज से फिर खुलेगा पोर्टल
आपको बता दें लाड़ली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए आज से फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिसके माध्यम से महिलाएं फिर से फॉर्म भर पाएंगी।
ये महिलाएं हो पाएंगी शामिल
नए नियम के अनुसार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ट्रेक्टर होने से फोरव्हीलर के मापदंड की वजह से योजना में शामिल नहीं हो पाईं हैं। वे महिलाएं भी इस योजना में शामिल हो पाएंगी। बस जरूरी बात ये है कि उन्हें ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक देना होगा। जिसका परिवहन विभाग की पोर्टल से आनलाइन सत्यापन कराया जाएगा।
इस दिन से मिलने लगेंगे पैसे
आपको बता दें आज यानि जुलाई में भरे जाने वाले फॉर्म के बाद लाड़ली बहना योजना की राशि पात्र बहनों के खाते में एक महीने बाद यानि सितंबर से आना शुरू हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार 18 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अभी 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है।
इस दिन जारी होगी अंतिम सूची
जानकारी के अनुसार इस बार लाड़ली बहना योजना के फॉर्म लाड़ली बहना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। जिसके बाद अंतिम सूची 21 अगस्त जारी होगी। इसके बाद इनमें आपत्ति 25 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद पुन: 31 अगस्त को अंतिम सूची जारी होगी।
कलेक्टरों को दिए निर्देश
लाड़ली बहना योजना में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए इसके लिए प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थित तरीके से आवेदन कराए जाएं। शहरी क्षेत्रों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर एक से तीन सितंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे। योजना के लिए आवेदन करने के साथ संबंधित महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सक्रिय कराना पड़ेगा। यानि ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा जिसमें उनका पैसा सरकारी तौर पर ट्रांसफर किया जा सके।
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