हाइलाट्स
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कोटवार ने कोटवारी की बेच दी जमीन
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रिकॉर्ड दुरुस्त करने के दिए आदेश
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जिले की कोटवारी भूमि की जांच होगी
Bilaspur CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक कोटवार ने धोखे से सरकारी जमीन बेच दी। इसकी शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है।
कलेक्टर ने कोटवार को बर्खास्त कर दिया और सरकारी जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर दी है। वहीं इस संबंध में राजस्व विभाग को भी सख्त निर्देश दिए हैं।
जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर शासन के पक्ष में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश भी कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने दिए हैं।
जानकारी मिली है कि बिलासपुर (Bilaspur CG News) कलेक्टर अवनीश कुमार शरण से ग्राम सेमरताल के सरपंच ने लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।
इस शिकायत में जानकारी दी थी कि गांव के कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने खसरा नंबर 532 व 553 की कोटवारी जमीन को धोखे से बेच दिया है।
लिखित शिकायत में यह भी बताया था कि शासन के आदेश के अनुसार कोटवारी जमीन की खरीद बिक्री की जाना प्रतिबंध है।
जांच के निर्देश जारी
सरपंच की शिकायत के बाद बिलासपुर (Bilaspur CG News) कलेक्टर ने राजस्व अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी को भी निर्देश दिए हैं, निर्देश में इस मामले की जांच करने को कहा।
नायब तहसीलदार राहुल शर्मा ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की। इसमें पता चला कि सेमरताल खसरा नंबर 532 एवं 553 की कोटवारी जमीन रिकॉर्ड में है, जिसे गलत करीके से कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने विक्रय कर दिया है।
रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त
इस मामले की जांच के बाद कोटवार को कारण बताओ नोटिस (Bilaspur CG News) जारी किया गया, लेकिन कोटवार ने संतोष जनक जवाब नहीं दिया।
मामले में कोटवार की संदिग्ध भूमिका होने पर एक्शन लिया गया है। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कोटवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
इस जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर शासन के पक्ष में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं।
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सभी कोटवारी जमीन की होगी जांच
इस मामले के सामने आने के बाद बिलासपुर (Bilaspur CG News) कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को आदेश दिया है।
इस आदेश में हर ग्राम की कोटवारी जमीन की जांच के निर्देश दिए हैं। अगर कहीं किसी कोटवार के द्वारा भी ऐसे ही कोटवारी की जमीन बेच दी गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।