Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपए फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया है। आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है।
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रायपुर में की गई थी प्रकाश शर्मा की हत्या
मामला 16 अप्रैल 2018 का है, जब रायपुर में प्रकाश शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिस जांच में यह पता चला कि प्रकाश के चचेरे भाई अमृत शर्मा ने तीन अन्य लोगों भोजराज नंद, अनिल कुमार बेहरा और चित्रसेन बेहरा के साथ मिलकर फिरौती के लिए प्रकाश का अपहरण करने की साजिश रची थी।
इस दौरान गलती से प्रकाश की हत्या कर दी गई। उनका इरादा प्रकाश के पिता सत्यनारायण शर्मा से 2 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने का था, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो गई जब उन्होंने प्रकाश को क्लोरोफॉर्म दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती
सभी आरोपियों को रायपुर के छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में अपील की, लेकिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने सभी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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