KGF Song Copyright Case : इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है जहां पर KGF सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत दी है। जिसमें राहुल गांधी, जयराम नरेश समेत सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ गाने के कॉपीराइट को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
जानें क्या है पूरा मामला
आपको बताते चलें कि, इस मामले में बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उसने हिंदी में ‘केजीएफ-2 के साउंडट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अनुमति के बिना अपने कैम्पेन वीडियो में इस साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया। जिसे लेकर कार्रवाई की गई है।
कांग्रेस नेताओं पर लगी ये धाराएं
आपको बताते चलें कि, इस कॉपीराइट वाले मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद आज इस पर राहत दी गई है।