Kamleshwar Dodiyar को कोर्ट से मिली राहत, वसूली मामले में कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

Kamleshwar Dodiyar को कोर्ट से मिली राहत, वसूली मामले में कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा मामला।

Kamleshwar Dodiyar को कोर्ट से मिली राहत, वसूली मामले में कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

   हाइलाइट्स

  • विधायक पर एक करोड़ वसूलने के लगाए थे आरोप
  • FIR के मामले में पुलिस पेश नहीं कर सकी सबूत
  • रतलाम SP से रिश्वत लेने के मामले में की थी शिकायत 

Kamleshwar Dodiyar: खबर सैलाना से जहां निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि विधायक कमलेश्वर पर की गई FIR के मामले में पुलिस वो सबूत पेश नहीं कर सकी। जिसके आधार पर डोडियार पर  FIR की गई थी।

इसी वजह से इंदौर की MP MLA कोर्ट ने डोडियाहर को अग्रिम जमानत दी है। डोडियार के वकील सिद्धार्थ गुप्ता के मुताबिक, डॉक्टर तपन राय के पुलिस को दिए आवेदन में वो जिक्र नहीं था, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई थी। बता दें कि, विधायक डोडियार पर डॉक्टर तपन राय से एक करोड़ रुपए वसूलने के लिए मारपीट करने के आरोप लगे थे।

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   ये था पूरा मामला

रतलाम जिले के बाजना निवासी मेडिकल संचालक तपन राय ने विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके प्रतिनिधि दशरथ डोडियार पर एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था।

जिसकी शिकायत तपन राय ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा से की थी। 29 फरवरी को सैलाना पुलिस ने जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर (Kamleshwar Dodiyar) विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया था।

मामले में इंदौर MP MLA कोर्ट ने शर्तों के साथ विधायक डोडियार को जमानत दे दी है। साथ ही कहा है कि कमलेश्वर डोडियार बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी तब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके साथ ही पुलिस जांच में सहयोग भी करना पड़ेगा।

Kamleshwar-Dodiyar<br />

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   तपन ने पुलिस को बताया 

मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय ने रतलाम SP से रिश्वत लेने के मामले में विधायक कमलेश्वर डोडियार की शिकायत की थी। शिकायत करते हुए तपन ने पुलिस को बताया था कि (Kamleshwar Dodiyar) विधायक से उनको जान का खतरा भी है। इसके साथ ही विधायक पर एक करोड़ रुपये की अवैध मांग को लेकर विधायक सहित उनके प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर पर FIR दर्ज करवाई थी।

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