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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 (MP Panchayat Chunav) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) का रास्ता साफ कर दिया हैै। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न कराने और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
नही होना चाहिए चुनाव - कमलनाथ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर दिए फैसले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव नही होना चाहिये। इसको लेकर हम ओबीसी वर्ग के साथ हैं , हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आज आये फ़ैसले का अध्ययन करेंगे , विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इसको लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।
कमलनाथ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि शिवराज सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा आज एक बार फिर सामने आ गया है। शिवराज सरकार शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को किसी भी आरक्षण का लाभ कभी भी मिले , इसको लेकर तमाम हथकंडे व तमाम साजिशें रची जा रही थी। ओबीसी वर्ग को उनके बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिलता लेकिन शिवराज सरकार तो चाहती ही नहीं थी इसलिए उसने इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए लेकिन कांग्रेस आज भी दृढ़ संकल्पित है कि ओबीसी वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए और बगैर ओबीसी आरक्षण के
सीएम शिवराज का बयान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए पंचायत चुनाव के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।
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