Kaam Ki Baat: इतने तारीख को है ITR फाइल करने की डेडलाइन, जानें कैसे मिलेगा रिफंड

ITR Filing Deadline: अगर आपने अभी तक ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द कीजिए। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई फाइन..

Kaam Ki Baat: ITR फाइल करते समय इन 8 गलतियों से बचें, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

ITR Filing Deadline: अगर आपने अभी तक ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द कीजिए। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई फाइन और जुर्माना नहीं देना होगा। आपने अगर इस दौरान कोई एक्स्ट्रा टैक्स भरा है तो आप ITR फाइलिंग के समय रिफंड ले सकते हैं।

बता दें, अगर आपका टैक्स, देनदारी ( liability) से ज्यादा है तो आप ITR फाइलिंग के समय रिफंड पाने के हकदार हैं और एक्स्ट्रा टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ डाक्यूमेंट्स लगाकर ये दिखाना होता है कि आप कितना टैक्स देने के हकदार हैं और कितना एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे रिफंड पाएंगे।

समय पर करें ITR फाइल

अगर आपको टैक्स रिफंड पाना है तो समय पर ITR फाइल करना बहुत जरुरी है। समय पर ITR फाइल नहीं करेंगे तो आपको बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भारी भरकम जुर्माना और ब्याज भरना पड़ सकता है। साथ ही आपको आपको ऐसी टैक्स स्लैब का चयन करनी चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो।

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इतने लाख तक है इनकम टैक्स फ्री

बता दें, सरकार इस साल बजट में नई टैक्स स्लैब लेकर आई है। जिसके तहत लोगों की 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में आपको बेहतर टैक्स स्लैब चुननी चाहिए। इसके अलावा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भी सही से भरें ताकि आपको रिफंड मिलने में कोई दिक्कत न हो।

इतने दिन के अंदर करें वेरीफाई

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर उसे वेरीफाई करना होता है। अगर आपने अपनी डिटेल्स को वेरीफाई नहीं किया तो ये इनवैलिड हो जायेगा। वहीं, अगर ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म नहीं हुई है तो आप नया ITR फाइल कर सकते हैं। अगर डेडलाइन खत्म हो गई है तो आप उस फाइनेंसियल ईयर के लिए ITR रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।

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इन धाराओं में बचा सकते हैं टैक्स

ITR फाइलिंग के दौरान ज्यादा टैक्स बचाने के लिए आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई धाराओं में टैक्स बचा सकते हैं। इसमें PF, PPF, NPS, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन, म्यूचुअल फंड समेत कई तरीकों से आप टैक्स की देनदारी से बच सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा टैक्स दिया अमाउंट भी रिफंड पा सकते हैं।

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