Supreme Court Decision: आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था तब 2000 का नोट मार्केट में आया था। फिर 19 मई 2022 को RBI ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का एलान किया था। उसके तीन दिन बाद यानि 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा बिना किसी पहचान पत्र के रु2000 के नोट बदलने की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसकी जनहित याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा है कि यह RBI का एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजन है।
अब तक इतने नोट आए वापस
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट मिले हैं। अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए हैं। RBI का कहना है कि सर्कुलेशन से वापस मिले 2,000 रुपए के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87% डिपॉजिट के रूप में हैं और शेष लगभग 13% को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।
RBI ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार नहीं करें।
एक बार में बदलवा सकते हैं इतने नोट
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा था कि वो 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बताया था कि ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। लोग किसी भी बैंक में एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है।
ये भी पढ़ें: Kaam Ki Baat: बैंक लॉकर की इस नई शर्त से ग्राहक हो रहे हैं परेशान, जानें क्या है RBI का नया नियम
2016 में आया था 2000 का नोट
आप जानते हैं कि 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
ये भी पढ़ें:
Oppo Reno 10+ 5G: शानदार features के साथ भारत में आज लॉन्च होगा ओप्पो का यह स्मार्टफोन, जानें कीमत
supreme court decision, 2000 note yachika kharij, Kaam Ki Baat, 2000 notes will continue to be exchanged without ID proof, Supreme Court dismisses petition of ashwini upadhyay