एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 से हटी रोक, अब जारी हो सकेंगे ज्वाइनिंग लेटर

Warg 1 Shikshak Bharti: भर्ती से रोक हटने से अब द्वितीय काउंसलिंग के रूप में वेटिंग शिक्षकों के लिए भी पदवृद्धि की राह खुल सकती है।

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Warg 1 Shikshak Bharti: उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों के लिये बड़ा फैसला हुआ है। एमपी हाईकोर्ट ने भर्ती पर से रोक हटा दी है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित शिक्षकों के अब ज्वाइनिंग लेटर जारी हो सकेंगे।

कुल मिलाकर दीवाली से पहले ही चयनित शिक्षकों की इस फैसले से दीवाली मन गई है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में EWS उम्मीदवारों के केस के कारण 2023 की भर्ती के ज्वाइनिंग लेटर पर रोक लगी हुई थी, जिसे अब हटा दिया गया है।

12 नवंबर से पहले जारी हो जाएंगे सभी ज्वाइनिंग लेटर

वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में EWS उम्मीदवारों के केस की सुनवाई 12 नवंबर को होगी। उससे पहले विभाग डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन और च्वाइस फीलिंग कर चुके 4 हजार से अधिक चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर देगा। विभाग के पास कोर्ट का ऑर्डर आते ही ज्वाइनिंग लेटर देना शुरु हो जाएंगे।

ये है पूरा मामला

स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिये परीक्षा कराकर भर्ती (MP EWS Teacher Recruitment) की। 29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों (MP Teacher EWS Candidate) की नियुक्ति रोक दी गई।

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इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। जबकि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इसे EWS उम्मीदवारों (MP EWS Selected Teachers) ने हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंच में चैलेंज किया गया। सिंगल बेंच ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया और 848 EWS उम्मीदवारों को 45 दिन नियुक्ति देने के आदेश दिये।

साथ ही तब तक नई भर्ती पर रोक लगा दी। विभाग ने इसे डबल बेंच में चैलेंज किया था, जहां अब तक नई भर्ती पर रोक बरकरार रही, लेकिन 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पर लगी रोक को हटा दी है।

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पदवृद्धि की भी जगी उम्मीद

स्कूल शिक्षा विभाग अभी भर्ती के लिए पहली काउंसलिंग ही कर रहा है। भर्ती से जुड़े उम्मीदवार लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर विभाग ने वित्त से परामर्श भी ले लिया है, लेकिन कोर्ट से रोक होने के कारण 4 हजार चयनित शिक्षकों के ही ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए थे, ऐसे में पदवृद्धि की सोचना भी बेमानी था।

भर्ती से रोक हटने से अब द्वितीय काउंसलिंग के रूप में वेटिंग शिक्षकों के लिए भी पदवृद्धि की राह खुल सकती है।

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