Jodhpur Dog Incident: मूक जानवर के साथ कैसी निर्ममता ? गाड़ी में बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा, जानें क्या होता है क्रूरता पर प्रावधान

राजस्थान के जोधपुर शहर से सामने आ रही है जहां पर एक डॉक्टर ने रविवार को क्रूरता की हदें पार कर दीं। जिसमें आरोपी डॉक्टर ने अपने घर में घुसे स्ट्रीट डॉग को बेटी को काटने की सजा देते हुए अपनी गाड़ी में बांधा

Jodhpur Dog Incident: मूक जानवर के साथ कैसी निर्ममता ? गाड़ी में बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा, जानें क्या होता है क्रूरता पर प्रावधान

जोधपुर। Jodhpur Dog Incident इस वक्त की बड़ी क्रूरता भरी खबर राजस्थान के जोधपुर शहर से सामने आ रही है जहां पर एक डॉक्टर ने रविवार को क्रूरता की हदें पार कर दीं। जिसमें आरोपी डॉक्टर ने अपने घर में घुसे स्ट्रीट डॉग को बेटी को काटने की सजा देते हुए अपनी गाड़ी में बांधा और 5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया।

डॉक्टर ने नहीं सुनी किसी की

आपको बताते चलें कि, यहां पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डॉ. रजनीश गालवा कार नहीं रोकी और लगातार भगाता रहा। राहगीरों ने कार के पीछे बाइक दौड़ाई और कार को आगे से घेरा। कार के आगे बाइक खड़ी कर दी। तब जाकर कार रुकी। जहां पर डॉक्टर के नहीं मानने पर एक राहगीर ने डॉग होम फाउंडेशन के वर्करों को सूचना दे दी। फाउंडेशन के मेंबर आए तो उनसे भी डॉक्टर उलझ गया।

फाउंडेशन ने की शिकायत दर्ज

आपको बताते चलें कि, डॉग फाउंडेशन की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि, डॉक्टर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है। जिन्होंने अपनी सफाई में कहा कि, कुत्ता घर में अक्सर घुस जाता है, घर के बाहर भौंकता है। मेरी बेटी को भी काट लिया। इसलिए निगम के बाड़े में छोड़ने जा रहा था। अंदर बैठाता तो काटने का डर था।' यहां पर मामला दर्ज कराया तो डॉक्टर की पत्नी भी थाने पहुंच गईं। उन्होंने कुछ पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की गई है।

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ऐसा करने पर मिलती है सजा

आपको बताते चलें कि, IPC की धारा 428, 429 और PCA एक्ट की धारा 11 के तहत स्ट्रीट डॉग को मारना-पीटना प्रताड़ित करना दंडनीय अपराध है। सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के तहत जिस क्षेत्र में इन स्ट्रीट डॉग का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी की जा सकती है, मारा नहीं जा सकता। यदि कोई इन स्ट्रीट डॉग या मवेशियों को परेशान करता है या मारने की कोशिश करता है तो पशु क्रूरता का केस पुलिस में दर्ज किया जाता है।

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