Jiwaji University Chemical Scam: पूर्व कुलगुरु समेत 12 आरोपियों को कोर्ट से क्लीन चिट, EOW की रिपोर्ट पर फैसला

Jiwaji University Chemical Scam: मध्यप्रदेश की जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) के फार्मेसी विभाग में हुए केमिकल खरीद घोटाले में पूर्व कुलगुरु समेत 12 आरोपियों का कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है।

Jiwaji University Chemical Scam

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हाइलाइट्स

  • जेयू के केमिकल घोटाले में क्लीन चिट
  • पूर्व कुलपति सहित 12 आरोपी बरी
  • कोर्ट ने EOW की रिपोर्ट मानी

Jiwaji University Chemical Scam: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) के फार्मेसी विभाग में हुए केमिकल खरीद घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने पूर्व कुलपति सहित सभी 12 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा पेश की गई खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह मामला वर्ष 2009 में शुरू हुआ था।

मामले में शिकायतकर्ता की पहचान नहीं हो सकी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग या वित्तीय अनियमितता के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने सभी खरीद प्रक्रियाएं वित्तीय नियमावली और खुले निविदा आमंत्रण के अनुसार पूरी की थीं।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता की पहचान और पता सत्यापित नहीं हो सका, और वर्षों की जांच के बावजूद आरोपों को समर्थन देने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया।

क्या था मामला ?

यह प्रकरण साल 2009 का है, जब फार्मेसी प्रयोगशाला के लिए उपकरणों और रसायनों की खरीद में 3,27,327 रुपए की अनियमितता की शिकायत की गई थी। इस आधार पर ईओडब्ल्यू ने 2013 में तत्कालीन कुलगुरु प्रो. ए.के. कपूर, वित्त अधिकारी एम.के. सक्सेना सहित 12 लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

इन पर हुई FIR

  • प्रो. ए.के. कपूर, तात्कालीन कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, एम.के. सक्सैना, तात्कालीन वित्त अधिकारी,
  • राजेश जैन, तात्कालीन संयोजक,
  • डॉ. डी.एन. सक्सेना,
  • आई.के.पात्रो,
  • डॉ. जी.बी.के.एस. प्रसाद,
  • प्रो. डी.सी. तिवारी,
  • डॉ. नलिनी श्रीवास्तव
  • चार अन्य.

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