Jharkhand High Court : RIMS की लचर वयवस्था से हाई कोर्ट नाराज़, लगाई फटकार

Jharkhand High Court : RIMS की लचर वयवस्था से हाई कोर्ट नाराज़, लगाई फटकार Jharkhand High Court: High court angry with RIMS's poor system, reprimanded

Jharkhand High Court : RIMS की लचर वयवस्था से हाई कोर्ट नाराज़, लगाई फटकार

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं करने के लिए संस्थान को शुक्रवार को फटकार लगायी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन कुमार एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान कहा कि केवल अधिवक्ता बदले जाने से रिम्स की हालत में सुधार नहीं होगा। पीठ ने कहा कि बल्कि उसके निदेशक और काम के तौर तरीके बदले जाने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने आदेश के बाद भी नियुक्तियां नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, ‘‘रिम्स प्रशासन पर अदालत के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। प्रतीत हो रहा है कि उनके लिए अदालत के आदेश का कोई महत्व नहीं है।’’

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