Jharkhand Highcourt News: बेटे को देना होगा पिता को गुजारा भत्ता, झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है.

Jharkhand Highcourt News: बेटे को देना होगा पिता को गुजारा भत्ता, झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि बेटे को पिता को हर महीने गुजारा भत्ता देगा.

कोर्ट ने कहा कि " पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा, पिता का कर्ज चुकाना बेटे का कर्तव्य है. हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई में फैसला दिया है.

संबंधित खबर:

High Court Warning: पुराने उत्पादों को नई तारीखों के साथ दोबारा पैक कर बाजार में बेचने पर हाई कोर्ट सख्त, FSSAI से मांगा जवाब

बेटे की याचिका खारिज

अदालत ने याचिकाकर्ता मनोज कुमार साव को अपने पिता को हर माह तीन हजार रुपये देने का निर्देश दिए थे.

इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कही ये बात

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका फैसला सुनाते हुए कहा कि " पिता का दर्जा स्वर्ग से ऊंचा, पिता का ऋण चुकाना बेटे का कर्तव्य, दर्जा स्वर्ग से ऊंचा; बेटा हर महीने गुजारा भत्ता देगा.

संबंधित खबर:

 High Court Order: हाईकोर्ट ने मांगी प्रदेश के जजों की चल और अचल संपत्ति की जानकारी

पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक बेटे को अपने पिता को गुजारा भत्ता देना होगा.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बेटे को अपने पिता को 3 हजार रुपए हर महीने गुजारा भत्ता (Alimony of Rs 3 thousand per month) देने का आदेश दिया है।

ये भी पढें:

BMC News: भोपाल में CS के घर की ओर की सड़क का काम अधूरा, क्यों छोड़कर भागा ठेकेदार!

Gwalior News: ग्वालियर में TI के बेटे की गुंडागर्दी, पहले 3 लोगों को पीटा, फिर क्रिकेट बैट से की तोड़फोड़

CG News: छत्तीसगढ़ में यातायात विभाग के सड़क सुरक्षा माह 2024 का आगाज

Ujjain News: CM डॉ. मोहन यादव ने राहगीरी आनंदोत्सव में जमकर किया डान्स, बांटे लड्डू

Top Hindi News Today: रामेश्वरम में MP श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, मल्लिकार्जुन खड़गे बने I.N.D.I.A के चेयरपर्सन

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article