नई दिल्ली। हम जब भी मॉल या बाजार से कुछ समान खरीदते हैं तो, हमसे पूछा जाता है कि क्या आपको कैरी बैग चाहिए? अगर हम हां करते हैं तो हमसे इस ‘कैरी बैग’ के बदले में एक्सट्रा चार्ज किया जाता है। अधिकतर लोग पैसे देकर कैरी बैग लेते हैं और अपना सामान भरकर चल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैरी बैग के लिए एक्सट्रा चार्ज करना कानूनन अपराध है।
10 रूपये के बदले 1500 का जुर्माना
हाल ही में अहमदाबाद के उपभोक्ता कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में खुदरा विक्रेता पर 1500 रूपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, विक्रेता ने एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 10 रूपये अलग से चार्ज किए थे। इस मामले में कोर्ट ने विक्रेता को दोषी माना और 10 रूपये के बदले 1500 रूपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जे.जे. पांड्या ने विक्रेता को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता से वसूले गए 10 रूपये को 8 फीसदी ब्याज के साथ लौटाए। निर्देश मिलने के बाद विक्रेता को 30 दिन के अंदर ग्राहक को भुगतान करना होगा। आइए जानते हैं कैरी बैग से जुड़े अधिकार के बारे में।
कोई भी ग्राहक दर्ज करा सकता है शिकायत
बतादें कि पिछले साल ही नये कंज्यूमर कानून को अमल में लाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी ग्राहक देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के बनने के बाद दुकानदारों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इस कानून के तहत अगर कोई दुकानदार कैरी बैग के लिए एक्सट्रा चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता इसकी शिकायत दर्ज कराता है तो कार्रवाई की जाएगी। नए कानून में कैरी बैग के लिए एक्सट्रा पैसा लेना दंडनीय अपराध है।
इस स्थिति में दुकानदार को खुद देना होगा कैरी बैग
इस कानून के तहत अगर कोई ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग की मांग करता है तो उससे दुकानदार एक्सट्रा चार्ज नहीं कर सकता। साथ ही अगर ग्राहक हाथ में सामान ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग खुद देना होगा। मालूम हो कि उपभोक्ता आदालतों में इस तरह के कई शिकायतें सामने आए थे। इस कारण से नये कानून में कैरी बैग को लेकर प्रावधानों को और सख्त कर दिया गया है। ताकि आम लोगों को कैरी बैग के लिए अतिरक्त पैसै नहीं खर्च करने पड़े।
भ्रामक विज्ञापन पर सिलेब्रिटी पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा नये कानून में भ्रामक विज्ञापन से भी मुक्ति मिलेगी। अगर किसी प्रोडक्ट्स के विज्ञापने में कोई सिलेब्रिटी ऐसे दावे करता है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है या प्रोडक्ट में दावे के विपरित खामियां पाई जाती है, तो सिलेब्रिटी पर इसकी जवाबदेही तय होगा।