Hindi News: जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन की अधिसूचना जारी, राज्य में बदली रिजर्वेशन पॉलिसी

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा में पहली बार कश्मीरी पंडितों और पीओके में दो सीटें रिर्जव रहेगी। इन सीटों को उपराज्यपाल को नॉमिनेट करेंगे।

Hindi News: जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन की अधिसूचना जारी, राज्य में बदली रिजर्वेशन पॉलिसी

दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन संशोधन अधिनियम, 2023 एवं जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद अब राज्य में विधानसभा की सीटें बढ़कर 114 हो जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा में पहली बार कश्मीरी पंडितों और पीओके में दो सीटें रिर्जव रहेगी। इन सीटों को उपराज्यपाल को नॉमिनेट करेंगे।

नॉमिने​​​​​शन में एक महिला का होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 से बढ़ा कर 7 कर दी गई हैं।

रिजर्वेशन पॉलिसी बदली

सरकार ने राज्य की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी बदलाव किए हैं। अब जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह ही रिजर्वेशन मिलेगा। यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख में में भी लागू होगी। राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के  लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा।

बता दें कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर राज्य में मुस्लिम और गुर्जरों समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। सरकार ने इनके को दरकिनार करते हुए नई रिजर्वेशन नीति लागू की है।

नई अधिसूचना के मुताबिक अब आरक्षण पॉलिसी में दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के पिछड़े गांव, एलएसी एवं इण्टरनेशनल सीमा से सटे लोगों को शामिल किया गया है।

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