Jammu And Kashmir Election: केंद्र ने न्यायालय से कहा- जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय हो सकते हैं चुनाव, फैसला निर्वाचन आयोग लेगा

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और इस मुद्दे पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है।

Jammu And Kashmir Election: केंद्र ने न्यायालय से कहा- जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय हो सकते हैं चुनाव, फैसला निर्वाचन आयोग लेगा

नयी दिल्ली: केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और इस मुद्दे पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है।  सरकार ने यह बात केंद्रशासित प्रदेश में चुनावी लोकतंत्र और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर एक प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कही।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन स्तरों पर होंगे

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव पर निर्णय भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग को लेना है।

मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन स्तरों पर होंगे- पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा नगर निकाय और फिर विधानसभा चुनाव। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद, लेह के चुनाव संपन्न हो गए हैं और करगिल में अगले महीने चुनाव होंगे।

हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए स्पष्ट समय सीमा देने में असमर्थ है, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति 'स्थायी' नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा था।

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Jammu And Kashmir Election, Supreme Court, Election Commission, जम्मू-कश्मीर

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