अशोकनगर। विधायक जजपाल सिंह जज्जी को स्टे मिल गया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच से उन्हें यह राहत भरी खबर मिली है। बता दें कि अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह के कथित फर्जी जातिप्रमाण पत्र के मामले में सदस्यता शून्य हो गई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर भाजपा विधायक को स्टे दे दिया है। यह जानकारी मिलने के बाद से ही जजपाल सिंह जज्जी के समर्थकों मैं खुशी की लहर है।
बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी मध्य प्रदेश में अशोकनगर से विधायक हैं। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने लगभग एक हफ्ते पहले ही उनकी सदस्यता शून्य कर दी थी। विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया थी।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया था कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। आरोप है कि जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है।