अशोकनगर। मध्य प्रदेश में अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य कर दी गई है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने यह आदेश जारी किया है। जिसके चलते सरकार को आज फिर एक तगड़ा झटका लगा है। अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है।