हाइलाइट्स
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जग्गी हत्याकांड के आरोपी कोर्ट में करेंगे सरेंडर
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2003 में हुई थी रामावतार जग्गी की हत्या
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हत्याकांड मामले में 31 लोग बनाए गए थे आरोपी
Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के दोषी आज कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं. यह मामला जितना चर्चित हुआ इस मामले का फैसला उससे ज्यादा चर्चित रहा.
आज इस मामले के सभी 27 आरोपी जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे. कोर्ट ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.ये सभी अब तक जमानत पर बाहर थे.अब सरेंडर करने जा रहे हैं.
हाइकोर्ट ने सजा रखी बरकरार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने 4 अप्रैल को 28 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा.
क्या है पूरा मामला
रामावतार जग्गी दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे. शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे जिसके बाद जग्गी भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया था. इस समय छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कार्यकाल था. राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे.
इसी दौरान 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में जग्गी को गोली मार दी गई. इस हत्या (Jaggi Murder Case) से पूरा प्रदेश हिल गया था.
पूर्व सीएम अजीत जोगी को हुई थी जेल
इस हत्याकांड के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वे जेल नहीं गए. पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. हालांकि बाद में इस केस से सीएम का नाम हट गया.
पूर्व सीएम के बेटे समेत 31 आरोपियों का नाम आया सामने
इस मामले में 31 आरोपित बनाए गए थे. दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए. जिसके बाद 29 आरोपियों पर केस चलता रहा. इस मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छोड़कर बाकी सभी 27 आरोपितों को सजा हुई थी. सीबीआई की विशेष अदालत में 2007 में सुनवाई हुई जिसमें पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषमुक्त करार दे दिया.
इनमें तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल थे. जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपित याहया ढेबर रायपुर के ढेबर बंधुओं में से एक है. छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में ईडी ने उसे छह मई, 2023 को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.
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ये हैं जग्गी हत्याकांड के दोषी
अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत), विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर इस हत्याकांड के दोषी हैं. वहीं एक आरोपी विक्रम शर्मा उर्फ बुलटू पाठक की मौत हो गई.