नर्सिंग छात्रों को MP हाईकोर्ट से बड़ी राहत: अब निर्धारित तिथियों पर ही होंगी परीक्षाएं, हाई लेवल कमेटी की भूमिका समाप्त

MP High Court Nursing Student Exams: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब 2022-23 सत्र की परीक्षा 28 और 29 अप्रैल को हर हाल में होगी। इस फैसले से 50 हजार से ज्यादा छात्रों को राहत मिली है। जानिए पूरा मामला।

MP High Court Nursing Student Exams

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MP High Court Nursing Student Exams : मध्यप्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नर्सिंग कॉलेजों में लंबे समय से परीक्षा को लेकर हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को कराई जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा को बार-बार टालना उचित नहीं है, इससे छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है।

50 हजार से ज्यादा छात्रों को बड़ी राहत

दरअसल, यह परीक्षा पहले दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा स्थगित की जा चुकी थी। हाईकोर्ट के आदेश से अब प्रदेश के 200 डिग्री कॉलेज और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50 हजार से ज्यादा छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से सिर्फ 200 कॉलेज ही नियमानुसार संचालित हो रहे हैं, जबकि बाकी फर्जी मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। CBI जांच में यह खुलासा हुआ था कि कई कॉलेजों ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर मान्यता ली थी। अब इस पूरे मामले की निगरानी हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है और दोषी कॉलेजों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

किसी भी सूरत में टाली नहीं जाएंगी परीक्षाएं

हाईकोर्ट (MP High Court) ने साफ कर दिया है कि अब नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं किसी भी सूरत में टाली नहीं जाएंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी मान्यता प्रक्रियाओं में अब हाई लेवल कमेटी की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब सभी मान्यता से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय एमपी नर्सिंग काउंसिल के स्तर पर ही किया जाएगा। इससे पहले गठित उच्चस्तरीय समिति को भंग कर दिया गया है। 

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उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका समाप्त

हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों पर भी बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका समाप्त हो चुकी है और भविष्य में किसी कॉलेज का मामला कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज अब मान्यता के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले के बाद छात्रों और कॉलेज संचालकों में खुशी का माहौल है।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से छात्रों को न केवल परीक्षा का भरोसा मिला है बल्कि उनके करियर की राह भी साफ हुई है। वर्षों से चल रहे अनिश्चितता के माहौल और बार-बार परीक्षा स्थगन के कारण छात्रों के भविष्य पर जो संकट मंडरा रहा था, वह अब खत्म होता नजर आ रहा है। 

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