MP Bribe Case: जबलपुर में 15 हजार घूस लेते पकड़ाई सरकारी वकील, शिकायतकर्ता से दस्तावेजों पर साइन करने मांगी रिश्वत

Jabalpur Govt Lawyer Rishwat: जबलपुर में 15 हजार घूस लेते पकड़ाई सरकारी वकील, शिकायतकर्ता से दस्तावेजों पर साइन करने मांगी रिश्वत Jabalpur Govt Lawyer Rishwat additional-public-prosecutor-arrested-bribe mp hindi news bps

Jabalpur Govt Lawyer Rishwat

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Jabalpur Govt Lawyer Rishwat: मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक(Additional Public Prosecutor) को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस सरकारी वकील का नाम कुक्कू दत्त है। उन्होंने शिकायतकर्ता से दोबारा अपील दायर करवाने के लिए दस्तावेजों में साइन करने के बदले रिश्वत मांगी थी।

वकील ने रिश्वत के पैसे लेकर घर बुलाया

मंगलवार, 15 जुलाई को अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने बिहारी लाल को रिश्वत के रुपए लेकर सिविल लाइन स्थित घर बुलाया था। जैसे ही उन्होंने रुपए लिए, लोकायुक्त पुलिस की टीम ने वकील को रंगे हाथों पकड़ लिया।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कई दिन से लोक अभियोजक के चक्कर काट रहा था, लेकिन, वह घूस लिए बिना काम करने को तैयार नहीं थी। महिला वकील ने कहा था कि रुपए नहीं मिले तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आगे अपील नहीं कर पाओगे। इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी से की गई थी। उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

[caption id="attachment_858873" align="alignnone" width="772"]publive-image लोकायुक्त पुलिस टीम सरकारी वकील कुक्कू दत्त को रिश्वत लेते पकड़ने के बाद कार्रवाई करते हुए।[/caption]

ऑर्डर के खिलाफ अपील करने मांग रही थी घूस

शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक का कहना है कि दो साल पहले (वर्ष 2022 में) उसने एक अपराध दर्ज करवाया था। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार दिया था। इस पूरे मामले में बिहारी लाल रजक की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पैरवी की थी।

कोर्ट ने जब आरोपी को दोषमुक्त कर दिया तो शासन की तरफ से कुक्कू दत्त को अपील करने के आदेश मिले। इसी अपील को बिहारी लाल रजक के पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत की डिमांड की जा रही थी।

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लोकायुक्त पुलिस ने क्या बताया ?

लोकायुक्त पुलिस डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के रुपए के साथ आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7, 13(1) B, 13 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

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