ITR Filing Last Date: फिर बढ़ी आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, अब 10 जनवरी 2021 तक फाइल कर सकेंगे ITR

Income Tax Return Filing Last Date: सरकार ने एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब ITR 10 जनवरी 2021 तक भरा जा सकता है। अभी तक ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। यह ITR वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए होगा। अब अगर 10 जनवरी तक आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने खुद ट्वीट कर आखिरी तारीख बढ़ाने की जानकारी दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि, कोविड-19 महामारी की वजह से करदाताओं के सामने आ रही चुनौतियों के मद्देनजर विभिन्न समयसीमाओं को बढ़ाया जा रहा है।
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to outbreak of COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances. Press release on extension of time limits issued today: pic.twitter.com/lMew09HXMq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020
सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया है। पहले इसे सामान्य समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया। अब 10 जनवरी तक बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अपने बयान में कहा, कंपनियों और ऐसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।
वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। बिना लेट फीस के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।
GST रिटर्न दाखिल करने की भी आखिरी तारीख बढ़ी
इसके अलावा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के लिए घोषणा करने की तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी दो महीने बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 किया गया है।