ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई नजदीक है। जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है उनके लिए रिटर्न भरना वेहद जरूरी है। और अगर ऐसे में कोई 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाता है, तो उसे पेनाल्टी देनी होगी। आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
रिटर्न नहीं भरने पर लगेगा जुर्माना
रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर आप इनकम रिटर्न फाइल नहीं करते है तो आपको पेनल्टी, ब्याज और जेल तक भी जाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के अनुसार अगर तय समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर असेसी को मैक्सिमम 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए लेट फीस के प्रावधान के मुताबिक, अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 31 जुलाई 2022 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो जुर्माना 5,000 रुपये होगा।
इनकम की डीटेल देने में देरी पर ब्याज
सेक्शन 234एफ के अनुसार अगर डेडलाइन के अंदर इनकम रिटर्न फाइल नहीं करते है तो प्रति माह 1 प्रतिश की दर से ब्याज लगता है। यह ब्याज टैक्सपेयर की ओर से डेडलाइन के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाली और वास्तविक फाइलिंग की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देय है। एडवांस टैक्स के भुगतान में देरी करने पर ब्याज लगाया जाता है। इस तरह का ब्याज तब लगाया जाता है अगर टैक्सपेयर की ओर से भुगतान किया गया एडवांस टैक्स तय टैक्स के 90 प्रतिशत से कम है।
हो सकती है 7 साल की जेल
वही अगर टैक्स 25 लाख रुपये से अधिक है, तो टैक्सपेयर को कम से कम 6 महीने का सख्त कारावास हो सकता है। जिसे पेनल्टी के साथ 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी अन्य मामले में, टैक्सपेयर को कम से कम तीन महीने की जेल हो सकता है, जिसे जुर्माने के साथ दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।