ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है, जिसकी इनकम निर्धारित टैक्स स्लैब में आती हो. वहीं अब इनकम टैक्स रिफंड को लेकर अहम अपडेट सामने आया है.
अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं. आईये जानते हैं आप ITR कैसे भर सकते हैं और आराम से रिफंड पा सकते हैं.
ये गलती न करें
ITR फाइलिंग के समय टैक्सपेयर्स कई बार कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं. इस कारण उन्हें रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. अगर आप भी पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. जैसे आपको ITR फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सही जानकारी भरनी होगी. बैंक अकाउंट डिटेल्स से लेकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको सही भरनी होगी. सही डिटेल्स न भरने पर आपको रिफंड मिलने में दिक्कत हो सकती है. साथ ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स आपकी सभी डिटेल्स को वेरीफाई करता है उसके बाद ही रिफंड जारी करता है.
ऐसे चेक करें अपना रिफंड
आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके नो योर रिफंड (know your refund) स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको मिनटों में अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा.
यह भी पढ़ें
Urfi Javed Arrested: एक बार फिर से उर्फी पर मंडराए मुसीबत के बादल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
MP Election 2023: अखिलेश यादव आज आएंगे छतरपुर, सीएम शिवराज 10 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार
MP Election 2023: अखिलेश यादव आज आएंगे छतरपुर, सीएम शिवराज 10 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार
ITR Filing, Income Tax, Income Tax Return, Refund, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड