Iran News: दुनिया के कई मुल्कों में अलग-अलग कानून है, उसी में से एक है ईरान. इस देश में महिलाओं के लिए सख्त कानून है, उन्हीं में से एक है हिजाब पहनना.
ईरान में हिजाब न पहनना किसी महिला पर कितना भारी पड़ सकता है उसका उसका उदाहरण हाल ही में सामने आया है.
जहां एक महिला को हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारे गए तो वहीं दूसरी महिला को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
ऐसे में चलिए जानते हैं हिजाब न पहनना ईरान में महिलाओं को कितना भारी पड़ सकता है.
अदालत ने सुनाई सज़ा
ईरान की अदालत ने हाल ही में दो महिलाओं को हिजाब न पहनने के आरोप में सज़ा सुनाई. तेहरान की एक अदालत ने रोया हेशमती नाम की महिला को हिजाब का विरोध करने और न पहनने के लिए 74 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई.
रोया को प्रवर्तन इकाई में यह सज़ा दी गई. इस दौरान भी रोया ने अपना हिजाब उतार दिया था और इससे वहाँ मौजूद अधिकारी भी भड़क गया और रोया को फिर से हिजाब के बारे में चेतावनी दे दी.
वहीं अहवाज प्रांत के बेहबहान की निवासी जेनब को भी हिजाब न पहनने के आरोप में बेहबहान की अदालत ने सज़ा सुनाई. जेनब ने सोशल मीडिया पर बिना हिजाब पहने फोटो शेयर की थी और इस वजह से उसे 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई.
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रोया और जेनब दोनों ही सज़ा से खुश नहीं हैं और उन्हें सज़ा देना गलत भी है, पर दोनों इस बारे में कुछ न कर सकी.
क्या कहता है ईरान का हिजाब कानून?
ईरान में महिलाओं के लिए सख्त हिजाब कानून लागू है. जिसमें हाल ही में परिवर्तन कर उसे और सख्त बना दिया गया है. जिसके तहत ईरान में महिलाओं ने यदि हिजाब नहीं पहना या चुस्त कपड़े पहने तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी.
ऐसे में जो इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे तीन से छह लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा.
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कोड़े मारने की सजा की निंदा
बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान द्वारा कोड़े मारने जैसी अपमानजनक सजाओं के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता रहा है.
यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में उल्लिखित सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन ऐसी मध्यकालीन प्रथाएं ईरान में निरंतर लागू हैं और इसे लगातार लागू किया जा रहा है.
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