Indore Religious Conversion: इंदौर में ब्रेन वॉश कर बच्चों का किया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 4 आरोपी गिरफ्तार

Indore Religious Conversion: इंदौर के संयोगितागंज इलाके में रविवार को एक कॉलोनी के गार्डन के पास धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा किया।

Indore Religious Conversion: इंदौर में ब्रेन वॉश कर बच्चों का किया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 4 आरोपी गिरफ्तार

Indore Religious Conversion: इंदौर के संयोगितागंज इलाके में रविवार को एक कॉलोनी के गार्डन के पास धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कार्यक्रम को बंद करवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के आधार पर कार्यक्रम में शामिल दो ईसाई महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ धर्मांतरण के आरोप में मामला दर्ज किया।

संयोगितागंज पुलिस ने हिंदूवादी नितीन गोयल की शिकायत पर शीला सबरी मैथ्यू, अशुमन (पुत्र शंकर पंजवानी) निवासी बंगाली कॉलोनी, फ्रसीना नेलसन (निवासी स्कीम नंबर 78) और प्रभा (पुत्री राजेश यादव) निवासी देवनगर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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मैजिक वाहन से बच्चों को लाया गया, धर्मांतरण का आरोप

जानकारी के अनुसार, गार्डन नंबर 1 में मैजिक वाहन के जरिए करीब पचास बच्चों को लाया गया था। वहां एक ईसाई महिलाएं बच्चों को प्रार्थना करवा रही थीं। बताया जा रहा है कि वे बच्चों से कह रही थीं कि यीशु ही उनके भगवान हैं और उन्हें राम और कृष्ण की पूजा करना बंद कर देना चाहिए।

महिलाओं ने बच्चों के लिए कॉपी-किताबें, गिफ्ट और खाने-पीने का सामान भी मंगवाया था। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि ये लोग उनकी स्कूल फीस सहित अन्य खर्च भी उठा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया धर्म परिवर्तन से जुड़ी थी। इस मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया।

युवती को ब्लैकमेल करने वाला हेड कांस्टेबल का भतीजा गिरफ्तार

इसके अलावा, एक अन्य मामले में दोस्ती के बाद युवती के फोटो वायरल करने की धमकी देकर सवा लाख रुपए वसूलने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने युवती को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जान देने की कोशिश की। वह निजी अस्पताल में भर्ती है।

पंढरीनाथ थाना इंचार्ज कपिल शर्मा के अनुसार, आरोपी राहुल टोंगर उर्फ गुजर है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी डीआरपी लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल गोविंद का भतीजा है।

पीड़िता ने बताया कि उसकी 2022 में सोशल मीडिया पर राहुल से पहचान हुई। राहुल ने युवती से कहा कि वह एक प्रकरण में फंस गया है और उसे 20 हजार रुपए चाहिए। फिर उसने धमकी दी कि उसके पास युवती का एक वीडियो है।

उसने पीड़िता से 60 हजार रुपए मांगे और कुल सवा लाख रुपए वसूल चुका था। इसके बाद पीड़िता ने घर से सोने के जेवर लाकर दिए। युवती ने दो दिन पहले जान देने की कोशिश की। रविवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां युवती के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई की।

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