इंदौर में डीजे पर एक्शन: क्लब में तेज म्यूजिक बजा, पुलिस ने जब्त किया सिस्टम

Indore police DG Action:शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात विजय नगर क्षेत्र स्थित आरके क्लब में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की। पुलिस ने डीजे सिस्टम जब्त कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इंदौर में डीजे पर एक्शन: क्लब में तेज म्यूजिक बजा, पुलिस ने जब्त किया सिस्टम

Indore police DG Action: शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात विजय नगर क्षेत्र स्थित आरके क्लब में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की। पुलिस ने डीजे सिस्टम जब्त कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

 पुलिस ने जब्त किया सिस्टम

विजय नगर थाना पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर रात सूचना मिली कि आरके क्लब में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। इस पर थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में स्ट्राइकिंग फोर्स को मौके पर भेजा गया।

जांच के दौरान डीजे संचालक ओमप्रकाश उर्फ प्रेम शाही को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। पुलिस ने डीजे सिस्टम जब्त कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

ये खबर भी पढ़े..Chhaturpur rape case:मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी ,पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

311 एप पर कर सकेंगे शिकायत

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम के 311 एप पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अब आमजन को शिकायत के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और पुलिस को सीधे सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन की सख्ती
गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने डीजे, लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी की।

प्रशासन द्वारा लागू किए गए प्रमुख नियम:

1 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड आदि पर पूर्ण प्रतिबंध।
2 वाहन पर दो मध्यम आकार के लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति।
3 प्रेशर हार्न के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध।
4 लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य।
5 अप्रैल तक लागू रहेंगे प्रतिबंधात्मक आदेश
6 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

Chhaturpur rape case:मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी ,पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
publive-image

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के एक युवक ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है । और मामले की जांच की जा रही है पोस्को एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने केस दर्ज किया है।पूरी खबर पढ़ें

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article