Indore News: इंदौर-इच्छावर रोड बस हादसे में मृत शिक्षक के परिजनों को 1.03 करोड़ मुआवजा,कोर्ट ने दिए आदेश

Bus Accident Compensation: इंदौर-इच्छावर रोड बस हादसे में शिक्षक की मौत, कोर्ट ने परिजनों को 1.03 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया।

Indore News: इंदौर-इच्छावर रोड बस हादसे में मृत शिक्षक के परिजनों को 1.03 करोड़ मुआवजा,कोर्ट ने दिए आदेश

हाईलाइट

  • इंदौर-इच्छावर रोड बस हादसे में खंडवा में रहने वाले एक शिक्षक की मौत हो गई।
  • परिवारजनों ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
  • कोर्ट ने राहत देते हुए 1.03 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया।

Bus Accident Compensation: खंडवा जिले के ग्राम दौंडवा निवासी शिक्षक त्रिलोकचंद कलमे की 13 सितंबर 2022 को एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उनके परिवारजनों ने बीमा के मुआबजे के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह

त्रिलोकचंद कलमे उस दिन खरगोन जिले के बांसवा स्थित अपने घर लौट रहे थे, जब इंदौर-इच्छावर रोड पर भूतिया नदी के पास बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए, लेकिन इलाज के दौरान कलमे की मृत्यु हो गई। जांच में सामने आया कि बस चालक तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था, जिससे दुर्घटना घटी। इस मामले में धनगांव थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।

शिक्षक के परिवार ने मांगा मुआवजा, कोर्ट ने दिया न्याय

त्रिलोकचंद कलमे शासकीय प्राथमिक विद्यालय, दौंडवा (जिला खंडवा) में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी और दो बेटों ने मुआवजे के लिए कोर्ट का रुख किया। बीमा कंपनी ने आपत्ति जताई कि मृतक की पत्नी को 51 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, इसलिए इस राशि को मुआवजे से घटाया जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए पीड़ित परिवार को 1.03 करोड़ रुपये की पूरी राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया।

ये भी पढ़े..MP टूरिज्म में 4468 करोड़ के प्रस्ताव: नेशनल पार्क, बड़े शहरों में होटल खोलेगा IHCL, इंदौर में खुलेगा इमैजिका वॉटर पार्क

कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत

एडवोकेट किशोर गुप्ता के अनुसार, यह निर्णय पीड़ित परिवार के लिए राहत भरा है, क्योंकि दुर्घटना के बाद वे आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार, बीमा कंपनी को यह मुआवजा जल्द से जल्द परिजनों को अदा करना होगा। इस फैसले से दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया है।

पीथमपुर में नहीं जलेगा यूका का कचरा: सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से कहा- पहले बताएं कचरा जलने से कोई नुकसान तो नहीं होगा

Union Carbide Garbage case

फिलहाल, 27 फरवरी को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) का कचरा नहीं जलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान मप्र सरकार से कहा कि जब तक याचिका में जताई गई आशंकाएं सही नहीं पाई जातीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पूरी खबर पढ़े

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article