Indore 56 Dukan: इंदौर के छप्पन दुकान का गार्डन हटाने की मांग, कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते, अराजकता फैलेगी

Indore 56 Dukan: इंदौर के छप्पन दुकान का गार्डन हटाने की मांग, कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते, अराजकता फैलेगी

Indore 56 Dukan: इंदौर के छप्पन दुकान का गार्डन हटाने की मांग, कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते, अराजकता फैलेगी

हाईकोर्ट ने व्यापारियों की याचिका खारिज की।

हाइलाइट्स
  • 56 दुकान के सामने बगीचा रहेगा बरकरार।
  • कोर्ट ने दुकानदारों की याचिका पर लगाई रोक।
  • जाम हर जगह, अराजकता न बढ़ाएं- हाईकोर्ट

Indore 56 Dukan: हाई कोर्ट ने छप्पन दुकान के सामने व्यवसायिक मल्टी के दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में छप्पन दुकान के सामने बने बगीचे और बैठक व्यवस्था को हटाकर पुनः ट्रैफिक चालू करने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या आज हर जगह है। अगर छप्पन दुकान (56 Dukan) के सामने से बगीचा और बैठक व्यवस्था हटाकर ट्रैफिक शुरू किया गया, तो अराजकता फैल जाएगी।

कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर निर्णय

हाई कोर्टने 2 नवंबर 2023 को कोर्ट मित्र के माध्यम से मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए गए। निरीक्षण में पाया गया कि छप्पन दुकान के सामने बिल्डिंग वन सेंटर के बेसमेंट में पार्किंग स्थल उपलब्ध है और निरीक्षण के समय वहां कुछ वाहन भी खड़े थे।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भवन में प्रवेश करते समय न्यू पलासिया/चैन सिंह के बगीचा क्षेत्र से प्रवेश एक बाधा है। लेकिन, अगर पार्किंग स्थल का सही प्रबंधन किया जाए और सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाए, तो वाहनों के प्रवेश व निकास को व्यवस्थित किया जा सकता है।

निगम का निर्णय जनहित में- हाई कोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रैफिक जाम कोई नई समस्या नहीं है और यह बेहद संक्रामक है। अगर एमजी रोड से छप्पन दुकान क्षेत्र में वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो अराजकता फैल सकती है।

फिलहाल, जब वाहनों को एमजी रोड से छप्पन दुकान में जाने की अनुमति नहीं है, तब भी कई वाहन एमजी रोड पर रुकते या पार्क होते हैं, जिससे जाम लगता है। इसका आसपास के बड़े क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है।

अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा इस स्थान पर बैरिकेडिंग का निर्णय सुविचारित और जनहित में लिया गया है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। निगम की ओर से अधिवक्ता कमल एरन ने पैरवी की थी।

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