Indore Hooters Action: हाईकोर्ट ने वाहनों से हूटर, सायरन-फ्लैश लाइट हटाने दिए आदेश, PS-DGP और कमिश्नर से मांगा जवाब

Indore Hooters Action: हाईकोर्ट ने वाहनों से हूटर, सायरन-फ्लैश लाइट हटाने दिए आदेश, PS-DGP और कमिश्नर से मांगा जवाब Indore hc bench order remove hooter siren flashlight vehicles Action mp hindi news bps

Indore Hooters Action

Indore Hooters Action

हाइलाइट्स

  • इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने दिए अहम आदेश
  • हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट हटाने के आदेश
  • पीएस-कमिश्नर परिवहन, DGP से मांगा जवाब

Indore Hooters Action: इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने मध्यप्रदेश में वाहनों पर लगे हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट मामले में गुरुवार, 31 जुलाई को अहम आदेश दिए हैं। जिसमें हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट 7 दिन में हटाने के जिम्मेदार अधिकारियों काे आदेश दिए। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन, डीजीपी और परिवहन कमिश्नर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं।

https://twitter.com/BansalNews_/status/1950980447472931204

4 महीने पहले सरकार ने निकाला था सर्कुलर

याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से वकील मनीष यादव ने जनहित याचिका दायर की थी। जिस गुरुवार, 31 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अपने तर्क में राज्य सरकार के मार्च 2025 को जारी सर्कुलर का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेशित किया था कि निजी और अपात्र वाहन अवैध रूप से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगा रहे हैं, और गलत तरह से नंबर प्लेट लगा कर घूम रहे हैं। इन पर कार्रवाई की जाए। बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

कोर्ट को हूटर लगे वाहनों के फोटो बताए

याचिकाकर्ता ने बताया कि इसकी शिकायत भी संबंधित विभागों को की गई थी। वकील मनीष यादव ने बहस के दौरान ऐसे कई वाहनों के फोटो भी दिखाए और कोर्ट को बताया कि किस तरह अपात्र और निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगा कर ट्रैफिक बाधित किया जाता है। साथ ही इन वाहन चालकों द्वारा पार्किंग में वाहन लगाकर दबाव बनाया जाता है।

ये भी पढ़ें:  भोपाल के गांधीनगर में संत आसाराम आश्रम में अतिक्रमण हटाने पहुंचा पुलिस-प्रशासन का अमला बैरंग लौटा

कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

वकील के सभी तर्कों से सहमत होकर प्रशासनिक जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोदकुमार द्विवेदी की कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम आदेश पारित करते हुए 7 दिन में सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन, फ्लैशलाइट हटाने और नंबर प्लेट सही करने के लिए आदेश दिया और नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में कार्यवाही का जवाब भी मांगा है।

MP IPS Transfer: मध्यप्रदेश में आईपीएस के ट्रांसफर, वरुण कपूर बनाए गए DG जेल

MP IPS Transfer

Madhya Pradesh (MP) IPS Transfer: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को आईपीएस अधिकारियों (ips officers) के ट्रांसफर (Transfer)  किए गए है। मुख्य रूप से तीन आईपीएस अधिकारियों (ips officers) का तबादला किया गया हैं, इनमें इंदौर के विशेष पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर  (Varun Kapoor) को मप्र जेल विभाग का महानिदेशक (DG MP Jail Department) बनाया गया हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article