हाइलाइट्स
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कमर्शियल बिजनेस बिल्डिंग इंदौर कलेक्टर का सख्त आदेश
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1 महीने के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे करने के निर्देश
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जांच में खामियां पाए जाने पर बिल्डिंग्स को किया जाएगा सील
Indore News: एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रहीं थीं. पिछले दिनों सी-21 मॉल के सामने टावर-61 के रूफ टॉप रेस्टोरेंट में आग लग गई थी. इसी को देखते हुए अब कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्ती आदेश जारी किया है. इसमें कमर्शियल बिल्डिंग संचालकों को 1 महीने का समय दिया गया है. इसके बाद बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
फायर सेफ्टी को लेकर दिया अल्टीमेटम
इंदौर कलेक्टर ने कमर्शियल बिजनेस बिल्डिंग मालिकों को फायर सेफ्टी (Fire safety) को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है. इसके बाद प्रशासन की टीम जांच के बाद कार्रवाई करेंगी. कमी पाए जाने पर इन बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इंदौर शहर में अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में दिए निर्देश। मर्केंटाइल और बिज़नेस बिल्डिंग में करने होंगे अग्नि सुरक्षा के यह उपाय।
भवन मालिकों को दिया गया एक माह का समय।#indore #safetyfirst#safety pic.twitter.com/CLocszKIkj— Collector Indore (@IndoreCollector) April 22, 2024
ये शर्तें करनी होंगी पूरी
ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग में जो 10 मीटर से कम ऊंची हैं. उनको बिल्डिगों में आग बुझाने के मशीनें जैस फर्स्ट हौज रील, डाउन राइजर, मैन्युअल फायर अलार्म अनिवार्य रूप से लगाना होगा. वहीं छत पर 10 हजार लीटर वाली पानी की टंकी और फायर पम्प (Fire Pump) (450 IPM) जरूर रखना होगा.
10 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग में भी भी सभी जरूरी आग बुझाने वाले उपकरण, और अंडर ग्राउंड 50 हजार लीटर का टैंक, और छत पर 5 हजार लीटर पानी की टंकी और फायर पम्प जरूर रखना होगा.
पांच बिल्डिंग बीते दिनों हुईं थी सील
बीते दिनों सेवाकुंज अस्पताल, करुणा सागर अपार्टमेंट, जैन ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रीज समेत पांच बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न होने पर बिल्डिंग्स को सील किया गया था. इसके बाद अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इन बिल्डिंग संचालकों को चेतावनी देने के साथ शपथ पत्र भरवाए हैं. ये सभी संचालक 1 महीने के भीतर इंतजाम पूरे करेंगे इस शर्त पर बिल्डिंग से सील हटा ली गई है.