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Indore Boring Ban: इंदौर में ट्यूबवेल-बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किए कड़े निर्देश, उल्लंघन पर होगी जेल

इंदौर जिले में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने निजी बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने 20 मार्च से 15 जून 2025 तक निजी बोरिंग पर रोक लगाई है। उल्लंघन करने पर दो साल की जेल, भारी जुर्माना और मशीन जब्त की जाएगी।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
March 20, 2025
in इंदौर, टॉप न्यूज, मध्यप्रदेश
Indore Boring Ban to prevent groundwater crisis collector order

Indore Boring Ban to prevent groundwater crisis collector order

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हाईलाइट्स:

  • इंदौर में ट्यूबवेल-बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध
  • प्रतिबंध 20 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक रहेगा प्रभावी
  • कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए निर्देश

Indore Boring Ban: इंदौर जिले में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने निजी ट्यूबवेल-बोरिंग खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यह आदेश जारी किया।

यह प्रतिबंध (Indore Boring Ban) 20 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की निजी बोरिंग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई नियम तोड़ता पाया गया तो प्रशासन बोरिंग मशीन जब्त करेगा और एफआईआर दर्ज होगी, जिसमें दो साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

Collector Ashish Singh Order
Collector Ashish Singh Order

बोरिंग करने पर दो साल की जेल और जुर्माना

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, बिना अनुमति बोरिंग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • बोरिंग मशीन जब्त कर ली जाएगी।
  • एफआईआर दर्ज होगी।
  • अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दोषी को दो साल तक की जेल या भारी जुर्माने का प्रावधान होगा।

केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही कड़ी शर्तों के साथ नए बोरिंग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम गर्मी के दौरान संभावित जल संकट को रोकने के लिए उठाया गया है।

बोरिंग मशीनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी

कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि अवैध बोरिंग और भूजल दोहन को पूरी तरह रोका जाए। संबंधित पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे बोरिंग मशीनों की अवैध आवाजाही पर रोक लगाएं। गांवों और शहरों में नलकूप खनन पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने जनता से भी जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि अनावश्यक रूप से भूजल दोहन न करें।

सरकारी योजनाओं को मिलेगी छूट

हालांकि, इस प्रतिबंध में सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप खनन को छूट दी गई है। प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना सरकारी योजना के तहत बोरिंग की जा सकेगी। पब्लिक वाटर सप्लाई (सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था) से जुड़े कार्यों को भी इस आदेश से छूट दी गई है।

 

ये भी पढ़ें:  रंग पंचमी पर करीला धाम में आस्था का सैलाब: CM मोहन यादव करेंगे दर्शन, 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।

  • दो साल तक की जेल हो सकती है।
  • भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • बोरिंग मशीन जब्त कर ली जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जल संकट से बचने के लिए नियमों का पालन करें और अवैध बोरिंग से बचें।

 

ये भी पढ़ें:  मनमानी करना पड़ा भारी: MP में कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल पर ठोका लाखों का जुर्माना, 7 दिनों के भीतर देना होगा फाइन वरना..

Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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